उज्जैन।प्रभारी उप-संचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 24.11.2021 को आरक्षी केंद्र महाकाल, उज्जैन पर पदस्थ उप निरीक्षक सालिगराम को सूचना प्राप्त होने पर वह सिविल हास्पिटल, उज्जैन गया जहां फरियादी इम्तिजया ने इस आशय की देहातीनालशी लेखबद्ध करायी कि रात करीब 08:00 बजे लोहे के पुल के पास रेतीवाले बाबा के यहां वह बैठा था, तभी उसके पास आवेदक चांद का फोन आया और उसे मोती काका की दुकान पर आने का कहा जिस पर वह मोती काका की दुकान पर पहुंचा तो कुछ देर बाद सह अभियुक्त शादाब, इमरान, बांद तीनों मोटरसायकल व ऐक्टिवा से फरियादी के पास आए और पुरानी बात को लेकर उसे मां-बहन की गालियां देने लगे, मना करने पर शादाब ने उसके पास में रखी पिस्टल निकालकर फरियादी को जान से मारने की नीयत से गोली मारी जो फरियादी के पेट में लगी वह वहां से भागने लगा तो सहअभियुक्त शादाब ने उसी पिस्टल से फरियादी के सिर में मारा, जिससे उसे सिर में चोट आई। मौके पर असलम, अमजद आदि लोग आ गए जो उसे अस्पताल ले गए। उक्त आशय की देहातीनालशी पर से वापस थाना आकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 812/21, अंतर्गत धारा 307,294, 34 भा.दं.सं. एवं धारा 25/27 आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
न्यायालय श्री पवन कुमार पटेल तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. शादाब उर्फ बजाज पिता भुरू खां उम्र 21 वर्ष निवासी 56 लोहे का पूल खुदीराम बोस मार्ग, उज्जैन, 02. चांद कुरैशी पिता कल्लु कुरैशी उम्र 25 वर्ष निवासी मटन मार्केट लोहे का पूल उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र. को धारा 307,34 भादवि में 10-10 वर्ष एवं 25,27 आर्म्स एक्ट में 2-2 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया ।
पैरवीकर्ता अधिकारी राहुल विपट, अपर लोक अभियोजक जिला उज्जैन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।