चायना की डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित ।

उज्जैन 21 दिसम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा विगत दिनों दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 16 दिसम्बर को आदेश पारित कर चाइना डोर के निर्माण एवं क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त आदेश का पालन करने के निर्देश सभी सम्बन्धितों को दिये गये हैं।

धारा 144 के तहत जारी आदेश के उपरान्त कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भण्डारण भी नहीं करेगा। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय विक्रय और निर्माण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक के दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकता से किया जाता है। चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, पशु पक्षियों को चोंट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई हैं। इसलिये उक्त प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।