नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निपटाने पर मिलेगी भारी छूट।

उज्जैन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर.के. वाणी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय उज्जैन तथा तहसील न्यायालय खाचरौद, नागदा, महिदपुर, बड़नगर एवं तराना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च शनिवार को किया जायेगा।

प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने बताया कि लोक अदालत में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलु, समस्त कृषि, 05 किलो वाट भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

श्री जैन के द्वारा शासन द्वारा दी जा रही उक्त छूट का लाभ उठाने की अपील जन सामान्य से की गयी है। उक्त छूट का लाभ सिर्फ 12 मार्च 2022 को आयोजित हो रही लोक अदालत में मिलेगा।