अवैध गैस रिफिलिंग करने वालो के खिलाफ कार्यवाही, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज।

अवैध गैस रिफिलिंग करने वालो से 1 वेन, 1 आटो रिक्षा, 2 मोटर साईकिल, 12 गैस सिलेण्डर, 6 गैस रिफिलिंग माही जप्त तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज।

उज्जैन । कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक के साथ में सहायक आपूर्ति एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारिेयों द्वारा अलग-अलग जाॅच दल का गठन कर नगर उज्जैन के अलग-अलग क्षेत्र में जाकर अवैध गैस रिफिलिंग सर्चिंग की कार्यवाही की गई। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जाॅच दल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई:-

1 . सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे तथा रविन्द्रसिंह सेंगर द्वारा पटेल नगर, नगर कोट माता मन्दिर उज्जैन में श्रीमती पूनम लालवानी द्वारा अपने स्वयं के घर के सामने गली में अपना स्वयं के मारूति सुजुकी कम्पनी के इको वाहन क्रमांक एमपी 13 सीबी 5710 खड़ी कर गैस रिफिलिंग पम्प लगाकर रसोई गेस सिलेण्डर (भारत गैस कम्पनी) से गैस भरते हुयें पाया गया। अवैध,अनाधिकृत रूप से रसोई गैस सिलेण्डर से गैस रिफिलिंग करने के कारण गैस सिलेण्डर तथा वाहन को जप्त किया गया।

2 . कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नागेश दायमा तथा चन्द्रशेखर बारोड़ द्वारा 34-पटेल नगर में स्थित पिन्टु लोधी पिता रामगोपाल लोधी द्वारा घर के सामने गली में आटो रिक्शा क्रमांक एमपी 13 आर 0245 में गैस रिफिलिंग पम्प लगाकर रसोई गेस सिलेण्डर (भारत गैस कम्पनी) से गैस भरते हुयें पाया गया। पिन्टु लोधी द्वारा अवैध रूप गैस रिफिलिंग करने एवं रसोई गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग करने के कारण भारत कम्पनी के 4 गैस सिलेण्डर तथा आटो रिक्शा को जप्त किया गया।

3 . कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अंकिता जोशी, सुश्री वंदना बबेरिया तथा श्रीमती दीपषिखा नागले नापतोल निरीक्षक द्वारा चामुण्डा माता चैराहा पशूपतिनाथ मंन्दिर उज्जैन में एच0पी0 कम्पनी की जय गैस एजेंसी के हाॅकर विकास सक्सेना द्वारा उनके साथी मोतीलाल के साथ गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को डिलेवरी हेतु दिये गये रसोई गैस सिलेण्डर से गैस की चोरी करते हुयें पकड़ा गया। हाॅकर द्वारा रसोई गैस सिलेण्डर से गैस निकालने के उपकरण (बंषी) से गैस निकालकर व्यावसायिक खाली गैस सिलेण्डर में अंतरण किया जा रहा था। गैस चोरी एवं गैस का अंतरण करने के कारण 2 रसोई गैस सिलेण्डर (एचपी कम्पनी), 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी, 2 मोटर साईकिल, गैस निकालने का उपकरण (बंषी) को जप्त,किया गया।

4 . कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एन0एस0 मुवेल ने सुदामा नगर उज्जैन में स्थित ठाकुर सर्विसिंग सेन्टर के मालिक सचिन ठाकूर पिता जगदीश ठाकुर निवासी 20 मोहन नगर उज्जैन द्वारा रसोई गैस सिलेण्डर से गैस रिफिलिंग कार्य करते सर्विसिंग सेन्टर में पाया गया । यंहा से 3 इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मशीन, 3 रसोई गेस सिलेण्डर (एचपी गैस कम्पनी), 1 पाॅच किलोग्राम का छोटा गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया।

उक्त सभी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

जांच कार्यवाही जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू, अनुविभागीय दण्डाधिकारी संजीव साहु, नायब तहसीलदार भुमिका जैन, सहायक आपूर्ति अधिकारी एसआर बरडे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नागेष दायमा, एनएस मुवेल, चन्द्रषेखर बारोड़, सुश्री वंदना बबेरिया, रविन्द्रसिंह सेंगर, श्रीमती अंकिता जोषी तथा नापतौल निरीक्षक श्रीमती दीपषिखा नागले द्वारा की गई। जांच कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।