नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 6 एवं 13 जुलाई को संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश। वोट डालने दुकान, प्रतिष्‍ठान और संस्‍थान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा।

उज्जैन । राज्‍य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के प्रथम चरण 6 जुलाई और द्वितीय चरण 13 जुलाई को होने वाले मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सामान्‍य अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्‍ट के तहत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।

वोट डालने दुकान, प्रतिष्‍ठान और संस्‍थान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा
सचिव राज्‍य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने श्रमायुक्‍त इंदौर से कहा है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्‍ठानों और संस्‍थानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्‍यक है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के दिन नगरीय क्षेत्रों एवं वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को कार्य-स्थल पर चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्‍दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।