उज्जैन।फरियादी राम सिंह सिसोदिया निवासी मिनावदा, तहसील ताल, जिला रतलाम ने पुलिस अधीक्षक महोदय, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के समक्ष उपस्थित होकर एक शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 22.1.2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे पिताजी के नाम से पटवारी हल्का नंबर 8 ग्राम रोलखुर्द तहसील नागदा जिला उज्जैन में लगभग 30 बीघा भूमि है, मेरे पिताजी का निधन वर्ष 2006 में हो चुका है, मैं उपरोक्त जमीन का बंटवारा कराने के लिए पटवारी शैलेंद्र जैन से मिला तो उसने जमीन का बंटवारा करने के लिए 33000/-रुपये की मांग की है। मैं शैलेंद्र जैन पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरा, शैलेंद्र जैन पटवारी से रुपयों का कोई लेन-देन या दुश्मनी नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें।
शिकायत की तस्दीक वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से कराए जाने पर आरोपी शैलेंद्र जैन द्वारा रिश्वत की स्पष्ट मांग की जाना पाया गया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में तत्कालीन निरीक्षक श्री अंतिम पवार द्वारा ट्रैप कार्यवाही आयोजित कर, आरोपी शैलेंद्र जैन को दिनांक 24.1.2018 को उसके निजी कार्यालय राजस्व कॉलोनी महिदपुर रोड नागदा में, फरियादी राम सिंह से रिश्वत के 11,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ट्रैप के समय रिश्वती नोट आरोपी शैलेंद्र जैन की टेबल की दराज से जप्त हुई थी। मौके पर आरोपी का हाथ घोल में धुलाये जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। एफएसएल द्वारा अपने रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ धुलाने के घोल में फिनाफ्थलीन रसायन धनात्मक पाया गया था।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर लोकायुक्त संगठन द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में दिनांक 14.03.2019 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उज्जैन द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध कर भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डी.पी.ओ. तथा मुकेश कुन्हारे एडीपीओ द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया। ASI जागन सिंह का सहयोग सराहनीय रहा ।