प्रेम प्रसंग में साजिश कर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा।

उज्जैन।

न्यायालय श्री अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. राजेशनाथ पिता बालूनाथ उम्र 35 वर्ष 2. अर्जुननाथ पिता बालूनाथ उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम जीयाजीगढ़ थाना उन्हेल जिला उज्जैन को धारा 302 में आरोपी राजेशनाथ पिता बालूनाथ को आजीवन कारावास एंव 500 रू के अर्थदण्ड एंव आरोपी अर्जुननाथ पिता बालूनाथ को धारा 302,201,120-बी में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 700 रू से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि अभियुक्तगण राजेशनाथ एंव फोरीबाई के मध्य प्रेम संबंध था आरोपी राजेशनाथ एंव फोरीबाई चोरी छीपे मिलते थे राजेशनाथ व फोरीबाई ने मिलकर यह योजना बनाई की एक अज्ञात व्यक्ति को मारकर उसके सिर को छिपाकर उसके शरीर पर राजेशनाथ के कपडे व जूते पहनाकर राजेशनाथ की पहचान देकर पुलिस एंव गांव के लोगों को मृत व्यक्ति राजेशनाथ होने का विश्वास दिला देंगे राजेशनाथ व फोरीबाई ने यह योजना बनाई कि वे दोनो गांव से बाहर भाग जाएंगे तथा राजेशनाथ की मृत्यू की खबर प्राप्त होने के पश्चात उनकी कोई भी तलाश नहीं करेंगे । दिनांक 08.08.2018 को सह अभियुक्तगण राजेश एंव संजय के साथ मिलकर अपने खेत पर शराब पीते समय योजना बनाई थी। उज्जैन से दवाई छिडकवाने के लिये मजदुर लेकर आएंगे एंव उसकी हत्या कर देंगे। आरोपी राजेशनाथ लक्की निवासी दानीगेट उज्जैन को फसल में दवाई छिडकवाने के लिये मजदुरी करने के लिये अपने साथ ले गया और अंबोदिया डेम पर लक्की को शराब पिलाई फिर लगभग दिन के 03ः00-04ः00 बजे अपने खेत जियाजीगढ़ पहुंचा और फिर रात होने का इंतजार किया फिर रात करीब 08ः00 बजे राहुल और संजय आये और फिर लक्की को लेकर श्रीलाल पंडित के खेत पर आये ओर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
नोटः- 1. आरोपीगण संजूनाथ एंव राहुलनाथ को संदेह का लाभ देकर माननीय न्यायालय द्वारा
दोषमुक्त किया गया एंव सह अभियुक्ता फोरीबाई पूर्व से फरार है।

प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री रेवतसिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।