उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने उन्हेल निवासी कालू पठान पिता शौकत पठान, आमीर पिता राजा खां, आजाद शाह पिता इशहाक शाह व शाकिर पिता इलियास के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3 की उप धारा-2 के अधीन केन्द्रीय जेल में निरूद्ध होने के दिनांक से आगामी तीन माह के लिये जेल में बन्द करने के आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त चारों आरोपियों पर विगत 17 फरवरी को गोवंश वध करने का आरोप है तथा इनके विरूद्ध थाना उन्हेल में धारा-429 4.6.9 मप्र गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर चारों अपराधियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी कर दिये हैं।