उज्जैन
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि
दिनांक 28.06.2019 को दिन के 01.57 बजे पीडिता को थाना नागदा में अभियुक्तगण के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिन के 05 बजे पह अपने घर में रखी थैली में कपडे निकाल रही थी तो घर के दरवाजे पर उनका जमाई अभियुक्तगण आये तथा अभियुक्त शंकर घर के अंदर आया और पूछा क्या हुआ है, तो अभियुक्त शंकर ने कहा कि उसे पीडिता के साथ खोटा काम करना है तो पीडिता ने कहा कि उसका पति आ जायेगा तो वह अपने पति को बता देेगी। वह बाहर जाने लगी तो अभियुक्त विनोद ने दरवाजा बंद कर दिया उसके बाद अभियुक्त शंकर ने जमीन पर पटककर उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन उसके साथ खोटा काम किया। उसके बाद अभियुक्त विनोद अंदर आया और उसने भी पीडिता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ गलत काम किया। उसके बाद दोनो अभियुक्त बोले की यह बात किसी को बताई तो पीडिता और उसके पति को जान से मार देंगें। पीडिता अपनी हालत खाराब होने से पडी रही और उसके बाद दोनो अभियुक्तगण भाग गये। उसने अपने पति मौसी सास और ननद को आने पर घटना की सारी बातें बताई और रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री विनोद व्यास, अपर लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।
न्यायालय श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद पिता बसंतीलाल मोंगिया, उम्र-32 वर्ष, निवासी -ग्राम बनी , थाना भावगढ जिला-मंदसौर को धारा 376डी,342,450,506भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।