न्यायालय श्री जितेन्द्र कुशवाह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला-उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सचिन पिता नरेन्द्र बौरासी निवासी-जबरन कॉलोनी, थाना-नीलगंगा जिला-उज्जैन को धारा 302 भादस के अंतर्गत आजीवन कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 29.07.2020 को आरक्षी केन्द महाकाल पर सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात महिला उम्र 25-30 वर्ष का शव हरिफाटक ब्रिज के नीचे माधवगंज स्कूल ग्राउण्ड में पडा है। उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र महाकाल में मर्ग पंजीबद्व कर जांच में लिया गया। घटनास्थल के आसपास मृतका के फोटो से उसकी पहचान का प्रयास किया गया। घटनास्थल पर लगे सीसीटीव्ही कैमरे की फुटेज चैक की जिसमे मृतका को एक व्यक्ति उठाकर हरिफाटक ब्रिज से नीचे फैकता दिखाई दिया। घटनास्थल के आसपास के लोगो को उक्त फुटेज व मृतका के फोटो ग्राफ दिखाने पर फिरोज व राजा ने मृतका की पहचान काजल के रूप मेे की व ब्रिज से नीचे फेकने वाले की पहचान सचिन पिता नरेन्द्र बौरासी निवासी जबरन कॉलोनी नीलगंगा उज्जैन मे की। आरोपी सचिन बौरासी के विरूद्व धारा 302 भादस का अपराध पंजीबद्व कर आरोपी गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना के पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री नीतेश कृष्णन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।