उज्जैन। आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह ने एक आदेश जारी कर समस्त झोनल जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने झोन अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षैत्रों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करें और जर्जर, गिराऊ और खतरनाक किस्म के भवनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
आयुक्त ने निर्देशित किया कि आपके झोन सीमा क्षेत्र में जर्जर भवन के मालिक/उपयोगकर्ता के संदर्भ में अधिनियम 1956 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। झोन सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई पुल, पुलिया जर्जर अवस्था में हो तो उनके समुचित रखरखाव कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। सड़कों के रखरखाव की समीक्षा भी की जाए। ऐसे भवन जिनमें भवन स्वामी अथवा किरायेदार के मध्य विवाद प्रचलित है, उस दशा में उसका वैधानिक परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावें एवं प्रतिवर्षानुसार ऐसे भवनों पर पोस्टर बेनर स्थापित करें जिससे कि नागरिकों को वर्षा के दौरान ऐसे भवनों की सूचना हो सके।
वर्षा ऋतु एवं महाकाल सवारी आरंभ होने के पूर्व समस्त जर्जर, गिराऊ भवन एवं खतरनाक किस्म में भवनों पपर जनहित मे त्वरित कार्यवाही किये जाने के आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशों का असर दिखाई देने लगा है। गुरूवार को निगम द्वारा पटनी बाजार क्षैत्र के एक गिराऊ भवन को हटाया गया।
निगम द्वारा की गई कार्यवाही मे सवारी मार्ग अन्तर्गत जवाहर मार्ग पटनी बाजार स्थित भवन क्रमांक 39 एवं 39/1 को अत्यन्त जर्जर और गिराऊ होने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम अधिकारियों, कर्मचारिर्यो द्वारा अपेक्षित संसाधनों के साथ इस जर्जर भवन को गिराया गया।