उज्जैन। जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, फरियादी राजेन्द्र ललावत पिता रामदयाल थाना माधवनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपने घर पर था तभी मेरे घर के सामने रहने वाले विनोद व शंकरलाल मेरे घर मे अन्दर घुस आये व पुराने विवाद को लेकर मुझे व मेरी पत्नी हेमलता को मां-बहिन की गालियां देने लगे। मना करने पर विनोद ने लकडी के डंडे से मुझे दाहिने हाथ पर मारा व शंकरलाल ने मेरी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की तभी पडोसी हेमराज ने आकर बीच-बचाव किया तो दोनो बोले कि यदि कोर्ट में चलने वाले केस मे राजीनामा नही किया तो जान से खत्म कर देंगे, थाना माधवनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एंव आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया ।
न्यायालय सुश्री प्रियंका सौलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, जिंला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण विनोद पिता शंकरलाल बसोड, आयु 36 वर्ष, 2. शंकरलाल पिता विशनलाल बसोड, उम्र – 48 दोनो निवासी – 47 / 3 किशनपुरा, जिला-उज्जैन को / 452,323,294,506,34 भादवि मे आरोपीगणो को 01वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 2000 / – रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । धारा
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रेखा भटनागर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला- उज्जैन द्वारा की गई ।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन।