उज्जैन।जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी बृजेश कुमार कौशिक निवासी-जतीपुरा (मथुरा) उत्तरप्रदेश उसके पुत्र नंदकिशोर कौशिक के एम.बी.बी.एस. प्रवेश के सिलसिले में डॉ. राकेश, इन्दौर एवं डॉ. रवि जैन उज्जैन (उक्त दोनो नाम तथाकथित है) ने उसे उज्जैन आर.डी.जी. कैम्पस बुलाया था एवं रूप्ये बीस लाख डोनेशन पर उसके पुत्र का एडमिशन तय हुआ था। दिनांक 10.10.13 को आर.डी.जी. कॉलेज की केन्टीन में बैठकर फरियादी को एक एलॉटमेंट पत्र एवं फीस की रसीद देकर रूप्ये 24 लाख ले लिये गये। दिनांक 17. 10.2013 को फरियादी कॉलेज में बाकी फार्मलिटीज हेतु पहुंचे और रसीद / पत्र का वैरीफिकेशन कराया तो सभी कागजात फर्जी बताये गये। अपने साथ हुई ठगी को जानकारी होने पर फरियादी बृजेश कुमार कौशिक द्वारा उक्त दोनो तथाकथित डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने हेतु लिखित रिपोर्ट कराई गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध किया गया एंव आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।न्यायालय श्रीमान विवेक कुमार चंदेल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रदीप पिता दीनानाथ प्रसाद, आयु-30 वर्ष निवासी-सेक्टर-08-ए, क्वाटर नंबर 2410 स्ट्रीट 12, नाथा सेक्टर 9, बोकारो स्टील सिटी झारखण्ड हाल-इंडस सेटेलाईट ग्रीन बी-24, थाना लसुडिया इंदौर (म.प्र.) को धारा 120-बी, 420 एवं 471 भादवि मे आरोपी को 03-03-02 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 30,000/- रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पंकज जैन, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई। नोट- अभियुक्तगण विशाल पिता सुमन कुमार श्रीवास्तव, विक्रम सिंह उर्फ गोल्डी पिता विनोदसिंह चौहान तथा तरूणप्रतापसिंह पिता शिवनारायण पूर्व से ही फरार है।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन (म.प्र.)