उज्जैन। माननीय न्यायालय श्रीमान सुनील मालवीय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सीताराम पिता किशन राजोरिया उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम रसूलाबाद तहसील बड़नगर जिला उज्जैन को धारा 302़ भादवि में आजीवन कारावास, एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 21.04.2022 को फरियादीया ने थाना बडनगर में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसके जेठ सीताराम और उसके पति महेश के बीच बच्चों के खेलने की बात को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। 21.04.2022 की सुबह करीब 11ः30 बजे की बात है वह और उसका पति महेश व उसकी बच्ची घर पर ही थे। तभी उसका जेठ सीताराम उसके घर के बाहर आया और पति को बुलाकर बोला की तेरी बच्ची मेरे घर आकर क्यों खेलती है। इसी बात को लेकर जेठ गालियां देने लगा और पति ने मना किया तो सीताराम ने जेब से चाकु निकाला और महेश को जान से मारने की नियत से सीने व पेट में चाकु मारे, फरियादी को अस्पताल लेकर गए जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।अनुसंधान पश्चात् आरोपी सीताराम राजोरिया के विरुद्ध अपराध धारा 302 का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
प्रकरण में मार्ग दर्शन राजेन्द्र खाण्डेगर जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन का संचालन श्रीमती भारती उज्जालिया ए.डी.पी.ओ. तहसील बड़नगर जिला उज्जैन, द्वारा किया गया।