उज्जैन: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम उद्यमी योजनान्तर्गत 8 सफाई मित्र परिवार के युवाओं को निजी सीवर क्लीनिंग वाहन संचालित करने की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।
इन आवेदकों को उक्त योजना अंतर्गत बैंक से वाहन, मशीने एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने हेतु ऋण प्रदाय किया जायेगा। तत्पश्चात् निम्न शर्तों के अधीन शहर के रहवासियों को डी स्लजिंग सेवा प्रदान की जा सकेगी।
1. डी स्लजिंग सेवा शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित एजेंसी द्वारा अपने स्तर पर किया जा सकेगा किन्तु यदि नगर निगम को आवश्यकता होगी तो निगम द्वारा निर्धारित दरों पर डी-स्लजिंग कार्य करना अनिवार्य होगा।
2. स्लज/मल को खुले में डंप नहीं किया जाएगा। स्लज/मल को सदावल अथवा सुरासा स्थित एफएसटीपी प्लांट पर शोधन हेतु भेजना अनिवार्य होगा। यदि अन्य स्थलों पर डंप करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार पेनल्टी की कार्यवाही की जायेगी।
3. तरल अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम एवं समय-समय केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
4. उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा असुरक्षित सीवर,सेप्टिक टैंक की सफाई को प्रतिबंधित किया गया है अतः कर्मचारियों द्वारा निर्धारित यूनिफार्म एवं आवश्यक पीपीई उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जिन्हें आपको स्वयं के द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
5. सम्बन्धित एजेंसी को सीवर वाहनों पर कार्यरत कर्मचारियों का बीमा अनिवार्य रूप से करवाना होगा तथा कर्मचारियों को शासन के निर्देशानुसार जोखिम भत्ता भी प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
6. डी-स्लजिंग वाहनों पर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज तथा टोल फ्री शिकायत नं. 14420 की ब्रांडिंग, जीपीएस एवं इसकी मॉनिटरिंग हेतु स्मार्ट सिटी कण्ट्रोल रूम से सम्बद्धता, प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण अनिवार्य रूप से करना होगा।
7. उज्जैन नगर निगम किसी प्रकार का रोजगार दिलाने के लिए बाध्य नहीं है।
8. उक्त शर्तों का पालन न किये जाने पर संबंधित एजेंसी से अधिकृत सेप्टिक टैंक डी स्लजिंग सेवा प्रदाता का दर्जा वापस लिया जा सकेगा तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।