विभिन्न पेंशन एवं सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं उज्जैन के नागरिक।

उज्जैन: शासन द्वारा जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को लाभांवित करने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पात्र व्यक्ति को दिया जा रहा है।
नगर पालिक निगम उज्जैन की समग्र सेल शाखा द्वारा शासन की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पंेशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निशक्तजन को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता, सामाजिक सुरक्षा निःशक्तजन पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह योजना, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबंल योजना 2018, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, केश शिल्पी कार्ड पंजीयन, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना इत्यादी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पंेशन योजना हेतु आवेदक की उम्र 40 वर्ष या अधिक होना चाहिए, एवं आवेदक को भारत सरकार के निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए, निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो साथ ही यूडी कार्ड होना आवश्यक है।
व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाला होना चाहिए।
व बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निशक्तजन को आर्थिक सहायता हेतु आवेदक की आयु 06 वर्ष से अधिक होना चाहिए एवं निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए।
व मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु हितग्राही दम्पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, दम्पति मे से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो, दम्पति की संतान के रूप में केवल पुत्री हो, हितग्राही आयकर दाता ना हो।
व मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना हे कल्याणी मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो, आयकर दाता ना हो, शासकीय कर्मचारी ना हो, कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
व सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदक की उम्र 06 वर्ष से अधिक हो एवं निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
व सामाजिक सुरक्षा निःशक्तजन पेंशन योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये एवं निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो साथ ही यू.डी. कार्ड आवश्यक है।
व सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित हो एवं परित्यक्ता का प्रमाण होना आवश्यक है।
व मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना महिलाओं हेतु आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो, अविवाहित हो, आयकर दाता न हो, शासकीय कर्मचारी ना हो, परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
व मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अन्तर्गत सामुहिक विवाह होने पर योजना का लाभ दिया जाता है इसमें आवेदक को कन्या/वर की अंकसूची, जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, समग्र आईडी विवाह पूर्व में नही किया है का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
व मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हेतु आवेदक की उम्र 60 वर्ष या अधिक एवं सहायक हेतु 65 वर्ष होना अनिवार्य है आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो, आयकरदाता ना हो, 65 वर्ष से अधिक उम्र के दम्पत्ती 01 सहायक (उम्र 18-50) ले जा सकते है।
व केश शिल्पी कार्ड पंजियन हेतु केश शिल्पी के कार्य मे संलग्न सभी आवेदक केश शिल्पी पंजीयन कार्ड हेतु पात्र होंगे। इसमें दुकान का फोटो, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड, समग्र आई.डी बैंक पास बुक की छाय प्रति आवश्यक है।
व खिलाडी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त होता है। इसमें प्रतियोगीता प्रमाण पत्र, जिला क्रीड़ा अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
उक्त योजनाओं के अन्तर्गत आवेदको को समग्र आईडी, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साईज फोटो, मोबाईल नम्बर, बैंक पास बुक, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
ऐसे नागरिक जो उक्त योजनाओं के लिये पात्र है एवं योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है वे सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय, लोकसेवा केन्द्र पर संपर्क कर सकते है।