उज्जैन: यातायात के सुचारु संचालन हेतु उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा यातायात विभाग के समनवय से आई.टी.एम.एस. प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है।
ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें स्मार्ट सिस्टम द्वारा आटोमेटिक ई-चालान चला जाता है। शुरुवाती दौर में ये चालान हार्ड कॉपी व एसएमएस द्वारा भेजा जा रहा था। बदलते समय के अनुसार आईटीएमएस सिस्टम को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
अब ई-चालान व्हाट्सप के माध्यम से भी उल्लंघनकर्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर भेजे जा रहे हैं। उल्लंघनकर्ता व्हाट्सप,एसएमएस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही एमपी ऑनलाइन पोर्टल से तुरंत अपना चालान जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
ई-चालान को 15 दिन की अवधि में भरना अनिवार्य है, अगर उल्लंघनकर्त्ता द्वारा 15 दिन की अवधि में ई-चालान नहीं भरा जाता तो इन चालानो को उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के तहत उनकी आरसी निरस्त एवं गाड़ी जप्त की जा रही है।
प्रायः देखा जा रहा है की बहुत सारे वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर आरटीओ डेटाबेस में गलत होने के कारण, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अतः वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मोबाइल नंबर आरटीओ कार्यालय जा कर तुरंत अपडेट कराएँ अन्यथा उनकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी।
ई-चालान जमा करने की प्रक्रिया:-
1. ई-चालान किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जा कर जमा कराया जा सकता है।
2. एमपी आनलाईन की वेबसाईट (https://echallan.mponline.
3. यूएमसी सेवा एप से भी ई-चालान जमा कराया जा सकता है।
4. किसी भी जेनरिक क्यूआर कोड स्कैन एप्प से ई-चालान पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ई-चालान भरा जा सकता है।
कृपया ध्यान दें:-
ई-चालान का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है। नगद भुगतान का कोई भी प्रावधान नहीं है।
एमपीआनलाईन सेवा शुल्क प्रति चालन मात्र 10/- रखा गया है। सेवा शुल्क दस रूपए से अधिक लेने पर फ़ोन नंबर 07556720200 पर शिकायत कर सकते हैं कृपया निम्न लिखित नियमों का पालन करें व् सुरक्षित रहें।
1. हेलमेट पहन कर वाहन चलाएं
2. रेड लाइट/लाल बत्ती पार न करें
3. रेड लाइट होने पर अपना वाहन ज़ेबरा क्रॉसिंग से पहले सफ़ेद पट्टी से पहले रोकें
4. ट्रिपल राइडिंग न करें
5. सीट बेल्ट लगाएं।
मोबाइल नंबर आर टी ओ में रजिस्टर ना होने पर निरस्त होगा वाहन रजिस्ट्रेशन।
अब व्हाट्सप पर भी पहुँचते हैं ट्रेफिक ई – चालान