मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023″ महिला स्वावलम्बन और महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने का अभिनव कदम ,क्या होगी योजना के लिए पात्रता जानिए। ।

 

उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शुरू हुई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 राज्य सरकार का अभिनव कदम है।

योजना का उद्देश्य : प्रदेश में महिलाओं के स्वावलम्बन और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सतत सुधार को बनाए रखने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने और परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

योजना के लिए पात्रता – मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना -2023 का लाभ लेने के लिए महिला का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना और आवेदन किए जाने के कैलेण्डर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है।

विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी।

योजना में ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्व-घोषित सालाना आमदनी ढाई लाख रूपये से अधिक है

 जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है।

जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थाई कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है तथा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है।

ऐसी महिलाएँ भी अपात्र होंगी जो स्वयं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह एक हजार रूपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं।

जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक है। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/संचालक/ सदस्य है वे महिलाएँ भी अपात्र होंगी।

योजना में ऐसी महिलाएँ भी अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जन-प्रतिनिधि (उप सरपंच को छोड़ कर) है।

इसी तरह जिनके परिवारों के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि है या परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हैं, वे भी अपात्र होंगी।

 

आवेदन की प्रक्रिया: योजना के लिए प्रपत्र, ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/शिविर स्थल पर उपलब्ध होंगे। महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा। महिला का फोटो खींचने का कार्य और समग्र में आधार ई-केवाईसी की जाएगी। फार्म में उपलब्ध जानकारी स्थल पर पोर्टल/एप में डाटा एंट्री की जाएगी। आधार लिंक बैंक एकाउंट का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन के सफलतापूर्वक दर्ज होने पर आवेदक को पावती मिलेगी, जिस पर आवेदन क्रमांक भी दर्ज होगा। योजना में राशि का भुगतान जून माह से प्रारंभ होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिविर से पहले किओस्क जाकर समग्र में आधार ई-केवाईसी करवाने का परामर्श दिया है, जो नि:शुल्क रूप से होता है। महिला का यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक एकाउंट नहीं है तो उसे बैंक जाकर खाता खुलवाना होगा और संबंधित बैंक के किओस्क पर जाकर अपना बैंक एकाउंट आधार से लिंक करवाना होगा। बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्रिय होना अनिवार्य है। साथ ही समग्र पोर्टल द्वारा जारी सदस्य का समग्र आईडी होना अनिवार्य है। समग्र आईडी ई-केवायसी द्वारा आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

आधार से बैंक खाता लिंक करवाने की प्रक्रिया ।

इसके लिये महिलाएं बैंक शाखा पर जायें। अपने बैंक खाते को लिंक करने के लिये आवेदन फार्म में आधार की जानकारी भरकर डीबीटी विकल्प पर टीक करें। सभी आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन फार्म बैंक में जमा करें। जानकारी के अनुसार आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्रिय कर दिया जायेगा।

 

 

 

 

 

 

समग्र आईडी बनवाने की प्रक्रिय।

समग्र आईडी बनवाने के लिये आधार कार्ड अथवा राशन कार्ड का होना जरूरी है। आईडी ऑनलाइन बनवाने के लिये samagra.gov.in पोर्टल पर जायें। सदस्य की जानकारी भरें। आधार ई-केवायसी करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। मोबाइल नम्बर को ओटीपी सत्यापन करके आवेदन दर्ज हो जायेगा। यदि समग्र आईडी ऑफलाइन बनवानी है तो ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आधार ई-केवायसी करने के बाद आवेदन दर्ज कर दिया जायेगा। स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन के पश्चात आपका समग्र आईडी जारी कर दिया जायेगा, जिसको ग्राम पंचायत सचिव अथवा समग्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसी भी बैंक में महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता (संयुक्त नहीं) होना अनिवार्य है।