उज्जैन। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने समस्त उप कोषालय अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक के समस्त शाखा प्रबंधक को आईएफएमआईएस वेब पोर्टल के माध्यम से ओटीसी (ओवर द काउंटर) चालान के माध्यम से राशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अनुसार मप्र शासन वित्त विभाग के ज्ञाप के द्वारा नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प फॉर वेण्डर, फाईन एण्ड पैनल्टिज, ज्यूडिशियल स्टाम्प, कोर्ट फीस, जीपीएफ (राज्य सरकार), डीपीएफ (राज्य सरकार), ऑल इण्डिया सर्विसेस जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 2003, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बिफोर 2003, पर्सनल डिपॉजिट, एजुकेशन डिपाजिट, सिविल कोर्ट डिपॉजिट, ऑल इण्डिया सर्विसेस जीआईएस और पब्लिक वर्क रेमिटेंस (वर्क्स डिपार्टमेंट) मद से सम्बन्धित चालानों को छोड़कर आगामी एक जून से शेष सभी चालान भौतिक रूप से बैंक शाखा के माध्यम से जमा किये जाने को प्रतिबंधित किया गया है।
उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में चालान के माध्यम से राशि जमा करने के लिये ओटीसी चालान जनरेट करने के लिये www.mptreasury.gov.in पर जायें। वहां साइबर ट्रेजरी विकल्प का चयन करें, इसके बाद अनरजिस्टर्ड यूजर का चयन करें। इसके बाद विभाग का चयन करें। हेड ऑफ अकाउंट, पर्पस और अमाउंट की जानकारी समबन्धित कार्यालय से प्राप्त करें। जिस बैंक में जाकर चालान जमा करना है, उसका चयन करें। ओटीसी विकल्प का चयन करें। ओटीसी चालान प्रिंट कर लें। सम्बन्धित बैंक शाखा के काउंटर पर चालान जमा कर रसीद प्राप्त करें। इसके बाद www.mptreasury.gov.in पर जायें और चालान सर्च के विकल्प का चयन कर यूआरएन से चालान की प्रति प्रिंट करें।
ओटीसी चालान में ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पीओएस के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। जमाकर्ता द्वारा ओटीसी प्रक्रिया के अन्तर्गत चालान जनरेट करने के उपरान्त ओटीसी विकल्प का उपयोग करते हुए चालान का प्रिंट बैंक में जमा कर नगद राशि के माध्यम से भी बैंक शाखा में भुगतान किया जाकर बैंक से रसीद प्राप्त की जायेगी। ओटीसी सुविधा के अन्तर्गत जनरेट किये गये चालान हेतु एक सप्ताह की समय-सीमा में ऑनलाइन अथवा बैंक में नगद द्वारा राशि जमाकर्ता द्वारा जमा नहीं कराई जाती है तो जनरेटेड चालान स्वत: व्यपगत (लेप्स) हो जायेगा।
जमाकर्ता द्वारा जमा हेतु लेखा शीर्ष, प्रयोजन, जमा होने वाली राशि की जानकारी सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जायेगी। जमाकर्ता से ओटीसी चालान के अन्तर्गत दर्शित कॉलम में सही जानकारी प्रदर्शित करना और सही विकल्प का चयन करना अपेक्षित है, ताकि जमा की गई राशि का प्रयोजन पूर्ण हो और जमाकर्ता को भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जनरेटेड चालान के विरूद्ध ऑनलाइन/बैंक काउंटर पर राशि जमा करने के उपरांत www.mptreasury.gov.in पर जमाकर्ता द्वारा चालान सर्च के विकल्प का चयन कर यूआरएन से चालान की प्राप्ति प्रिंट की जा सकेगी।
कलेक्टर ने उप कोषालय अधिकारियों और बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिये हैं कि उपरोक्तानुसार दर्शित अनुमत्य मदों में ही भौतिक चालान की राशि बैंक शाखा में जमा करें। मान्य की गई मदों के अतिरिक्त निषेध की गई मदों में किसी भी स्थिति में बैंक शाखा द्वारा राशि जमा न की जाये। कोषालय अधिकारी द्वारा उप कोषालयों और बैंक काउंटर पर ओटीसी से सम्बन्धित बैनर जन-सामान्य के अवलोकन और जानकारी के लिये अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करवाये जायें।